सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है?
हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या कोई विद्यार्थी उसी स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो सकता है, लेकिन क्या उस मामले में धर्म का पालन कर सकते हैं जहां निर्धारित ड्रेस है? अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से यह सवाल किया, जो कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रख रहे थे.
पीठ ने कहा कि राज्य यह नहीं कह रहा है कि वह किसी भी अधिकार से इनकार कर रहा है. पीठ ने कहा राज्य यह कह रहा है कि आप उस ड्रेस में आए जो विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं.
आपको बता दें कि पिछले दिनों हिजाब का मुद्दा काफी सुर्खियों में था, इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया था. कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर रोक के मामले में अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है.